तेज रफ्तारी से वाहन चलाने पर दोषी को एक साल की कैद
HNN/ पांवटा साहिब
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी कमल किशोर (29) पुत्र रमेश चंद निवासी गांव डाबरिया तहसील ददाहू, जिला सिरमौर को आईपीसी की धारा 279 के तहत 3 माह, धारा 337 के तहत 3 माह और धारा 338 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा के आदेश सुनाए हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अदालत ने दोषी को मोटर साइकिल के कागजात, लाइसेंस व इंश्योरेंस न होने पर कुल 8,300 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2016 को शिकायतकर्ता नीरज पुत्र तपेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जब वह आरोपी कमल किशोर एप्लाइड फोर मोटर साइकिल पर कार्तिक के साथ वापस घर जा रहे थे तो इसी बीच तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते नाहन रोड बातापुल के पास आरोपी कमल मोटरसाइकिल से नियंत्रण खो बैठा और पैरापिट के साथ रखे ड्रम से टकरा गया।
इसके चलते मोटरसाइकिल पर सवार तीनों व्यक्तियों को चोटें आईं अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को ये सजा सुनाई।