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त्रिलोकपुर चैत्र नवरात्र मेले में हथियार, मांस-मछली बिक्री और भूसा वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

By हिमांचलनाउ डेस्क नाहन Published: 11 Mar 2026, 7:52 PM | Updated: 11 Mar 2026, 7:52 PM 1 min read

श्री महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मंदिर में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लागू किए हैं। मेला अवधि में हथियार लेकर चलने, मांस-मछली की बिक्री और कुछ वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

सिरमौर/नाहन

हथियार लेकर चलने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 19 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेला अवधि में मंदिर में नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

मांस और मछली की बिक्री पर रोक

प्रशासन ने मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस और मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क किनारे स्थित दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के भीतर पर्दे में ही मांस और मछली बेचने की अनुमति होगी।

श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखकर निर्णय

जिला प्रशासन ने बताया कि चैत्र नवरात्र मेले के दौरान विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

भूसा और तूड़ी से लदे वाहनों पर भी रोक

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कालाआंब-त्रिलोकपुर मार्ग पर उद्योगों के लिए आने-जाने वाले तूड़ी और भूसा से लदे ट्रक तथा ट्रैक्टरों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध मेला अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा।