थानों में हथियार जमा करवाएं लाइसेंस धारक, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्यवाही
HNN/ बिलासपुर
बिलासपुर जिला में 25 अक्तूबर 2022 से पहले सभी लाइसेंस धारक हर हाल में संबंधित थाने में हथियार जमा करवाए। अगर नियमों की अवेहलना हुई तो लाइसेंस धारक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज रॉय ने जारी किए। उन्होंने बताया कि जिला में बिलासपुर में करीब 6327 हजार लाइसेंस धारक हैं। जिसमें से करीब 1492 यानि 23.58 प्रतिशत लाइसेंस धारको ने अब तक अपने हथियार जमा करवाए है।
जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हाने पर धारा-144 लगाई गई है। जिसके तहत सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने में जमा करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा और विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संचालन के सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने होगे।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने बताया कि जिला में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 6000 लीटर शराब जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त 50 से अधिक प्रतिबंधित पदार्थों को भी जब्त किया गया है और 84 लोगों के विरुद्ध सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में अंतर राज्य बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रक्स, अवैध शराब और अवैध हथियारों को रोकने के लिए नाका पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं जिसमें आईटीबीपी की तीन और बीएसएफ की 6 टुकड़ियों को तैनात किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने बताया कि जिला में सभी पोलिंग स्टाफ को शत प्रतिशत डबल डोज वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने के लिए 23 अक्तूबर को घुमारवीं व झंडुता और 27 अक्तूबर को श्री नैना देवी व बिलासपुर में वैक्सिंग कैंप लगाए जाएंगे।