जिला ऊना में अब ढाबों और भोजनालयों में फुल डाइट और हाफ डाइट के दाम तय कर दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किए हैं ताकि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
खाद्य पदार्थों के दाम तय
जारी अधिसूचना के अनुसार फुल डाइट (दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल और चपाती) 80 रुपये और हाफ डाइट (चावल के साथ दाल-सब्जी) 50 रुपये में मिलेगी। तवे की चपाती 7 रुपये, तंदूरी 8 रुपये, विशेष सब्जी 70 रुपये प्रति प्लेट, भरवां परांठा अचार के साथ 30 रुपये, स्पेशल दाल 70 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये और रायता 50 रुपये प्रति प्लेट में उपलब्ध होगा।
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मीट और चिकन के दाम
मीट (बकरा/भेड़) 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रॉयलर चिकन 220 रुपये, जीवित मुर्गा 150 रुपये, ड्रेस्ड ब्रॉयलर 210 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलेगा। मछली के दाम मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों के अनुसार रहेंगे।
अन्य खाद्य वस्तुएं
मीट 5 पीस 200 ग्राम करी सहित 130 रुपये, चिकन 5 पीस 200 ग्राम 110 रुपये में मिलेगा। दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रुपये, समोसा चना 30 रुपये, दो समोसा चना 50 रुपये प्रति प्लेट। दूध 60 रुपये प्रति लीटर, पनीर 320 रुपये प्रति किलोग्राम और दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बिकेगा।
रेट लिस्ट और कैश मीमो अनिवार्य
डीसी ने निर्देश दिए कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर रेट लिस्ट लगाएं और उपभोक्ताओं को कैश मीमो जारी करें। ये दरें एक महीने के लिए लागू रहेंगी। यह आदेश टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होंगे।
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