HNN/ शिमला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर एंड रामपुर अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी राकेश कुमार उर्फ रॉकी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 5000 रुपए अदा करने के आदेश जारी कर दिए है। यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी राकेश कुमार उर्फ रॉकी ने 2019 में एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ भाग कर शादी कर ली थी। यहाँ नाबालिग के साथ आरोपी और उसके परिजन मारपीट करते थे। 15 मई 2019 को पीड़िता ने लुहरी पुल से सतलुज नदी में छलांग लगाई जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
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जब उसका पोस्टर्माटम करवाया गया तो पता चला कि पीड़िता के गर्भ में शिशु पल रहा था। लिहाज़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और इसे 10 साल का कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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