Himachalnow / धर्मशाला
नगर निगम द्वारा अंतिम अवसर, दस्तावेज न देने पर नहीं मिलेगा वेंडिंग स्थान
धर्मशाला नगर निगम ने शहर के रेहड़ी-फहड़ी और अन्य पथ विक्रेताओं को 11 फरवरी 2025 तक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीलगाड़ी स्थित कार्यालय में की जाएगी। नगर निगम के आयुक्त जफर इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा 16 जनवरी से स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, लेकिन कई वेंडर्स अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं। इसलिए, यह अंतिम अवसर दिया गया है।
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जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र
नगर निगम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में शामिल हैं:
- पुराना स्ट्रीट वेंडिंग कार्ड
- राशन कार्ड की प्रति या संबंधित वार्ड पार्षद/नगर निगम से प्रमाणित परिवार सूची
- परिवार के सदस्य की 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड की प्रति
- हल्का पटवारी/पार्षद/तहसीलदार से प्रमाणित परिवार आय रिपोर्ट
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा/विकलांग एवं एकल नारी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र या अंडरटेकिंग
11 फरवरी के बाद आवेदन मान्य नहीं होंगे
आयुक्त जफर इकबाल ने स्पष्ट किया कि 11 फरवरी 2025 के बाद किसी भी नए आवेदन को मान्यता नहीं दी जाएगी। नगर निगम सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद पात्र वेंडर्स की सूची टाउन वेंडिंग कमेटी/धर्मशाला में जमा करेगा। पात्र पाए गए वेंडर्स को चयनित स्थानों पर पहचान पत्र और वेंडिंग स्थान का आवंटन किया जाएगा।
वेंडर्स के लिए अहम सूचना
जो स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं करा पाए हैं, वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें। दस्तावेज न देने की स्थिति में वेंडिंग स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा। नगर निगम ने वेंडर्स से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।
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