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नगर निगम ऊना में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में अब नहीं दी जाएगी नई क्रशर यूनिट लगाने की अनुमति

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 31 Dec 2025 • 1 Min Read

नगर निगम ऊना की सीमाएं स्थायी होने के बाद निगम क्षेत्र में शामिल पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है। शहरी नियोजन मानकों के तहत अब इन क्षेत्रों में नई क्रशर इकाइयों की अनुमति नहीं मिलेगी।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

नगर निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों पर लागू होंगे शहरी नियम

नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ऊना की सीमाएं अब स्थायी हो चुकी हैं। इसके साथ ही निगम क्षेत्र में शामिल सभी पंचायतें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ गई हैं।

नई क्रशर इकाइयों पर पूर्ण प्रतिबंध

उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरी नियोजन मानकों के अनुसार नगर निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई क्रशर यूनिट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में क्रशर इकाइयों की स्थापना निषिद्ध है।

नियोजन नियमों का सख्ती से होगा पालन

नगर निगम आयुक्त ने कहा कि निगम सीमा में आने के बाद सभी क्षेत्रों में शहरी विकास एवं पर्यावरण संबंधी नियम लागू होंगे और भविष्य में इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।