ज्वालाजी में अश्विन नवरात्र मेले शुरू होने से पहले सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 21 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक हथियारों और विस्फोटक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ज्वालामुखी
हथियारों पर प्रतिबंध लागू
एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि 21 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक ज्वालाजी नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक के उपयोग व परिवहन पर रोक रहेगी।
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श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर फोकस
यह निर्णय यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नवरात्र के दौरान प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि मेले शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हों।
प्रशासन की अपील
एसडीएम ने क्षेत्रवासियों और आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी प्रकार के हथियार साथ न लाएँ। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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