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नशा तस्करी के मामले में दोषी को 5 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL 21 Feb 2024 Edited 21 Feb 1 min read

HNN/शिमला

राजधानी शिमला में जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत वन ने नशा तस्करी के मामले में दोषी को 5 साल के कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान अशोक शर्मा पुत्र गांव कदौरा जिला सोलन के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला 6 मार्च 2019 का है। जब पुलिस को ख्वारा चौकी एनएच -5 लिंक रोड में गश्त के दौरान शाम के समय एक आदमी बैग उठाते हुए दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति पुलिस की टीम सामने देख घबरा गया। जिसके बाद उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुई।

जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बालूगंज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी अशोक शर्मा को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।