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नशा तस्करी मामले में दोषी को 4 वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 19 May 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) ने चिट्टे के साथ पकड़े गए दोषी को 4 वर्ष कठोर कारावास सहित 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त एक वर्ष की साधारण कैद भुगतनी होगी। दोषी की पहचान प्रज्जवल शर्मा (22) निवासी गांव मशोकरी, डाकघर गलानी, तहसील कुमारसैन व जिला शिमला के रूप में हुई।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 8 सितम्बर, 2019 को पुलिस की एक टीम मध्यरात्रि करीब साढ़े 12 बजे पुराना बस अड्डा से कृष्णानगर की तरफ जा रही थी।

इसी दौरान राज विला होटल की तरफ से आ रहे एक लड़के की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके पिट्ठू बैग से 15.09 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कार्रवाई पूरी करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन द्वारा मामले में 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई है।