नशा तस्करी मामले में दोषी को चार वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया
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HNN/शिमला
अतिरिक्त जिला विशेष न्यायाधीश शिमला जसवंत सिंह की अदालत ने नशा तस्करी करने के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी की पहचान मनोज कुमार पुत्र रामा नंद गांव करयाली तहसील शिमला के रूप में हुई है।
अतिरिक्त जिला विशेष न्यायाधीश शिमला जसवंत सिंह ने मनोज कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।