नशा तस्करी मामले में दोषी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/शिमला
एलडी विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने हरियाणा के चिट्टे के दोषी को 4 वर्ष कठोर कारावास की सहित 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 3 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
दोषी की पहचान सलीम (23) पुत्र स्व. फजरूदीन निवासी गांव नंबर-3, नेहरू कालोनी, तहसील और जिला फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।
मामला 24 अप्रैल, 2022 का है, जब पुलिस स्टेशन छोटा शिमला की पुलिस टीम छोटा शिमला सैंट एडवर्ड्स आदि की ओर नियमित गश्त पर थी तो करीब 4.30 बजे सीपीआरआई से कनलोग जाने वाली सड़क पर पहुंची तो नीचे की ओर से एक व्यक्ति बैक पैक लेकर आ रहा था।
पुलिस को देखकर वह डर गया। शक के आधार पर पुलिस ने बैक पैक की तलाशी ली तो उसमें 11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने छोटा शिमला थाना में मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।