HNN / धर्मशाला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने एक विदेशी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए हैं। यदि आरोपी जुर्माना अदा नही करता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला, अगस्त, 2021 का है, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह जब अपनी बॉक्सिंग की क्लास से वापस आ रही थी तो आरोपी कुलदीप सिंह निवासी गांव रसालपुर, पंजाब ने उसका पीछा किया। इस दौरान आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ फोटो भी खींचे। इसके बाद आरोपी लगातार उसका पीछा करता रहा और उससे छेड़छाड़ भी की।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी कुलदीप सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।

