नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना में स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास सहित 50 हजार रुपये की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान राजकुमार निवासी बिहार के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, मामला 11 जनवरी 2018 का है जब पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपने परिवार के साथ गांव बेला बाथडी में झुग्गी डालकर रहता था। वह मजदूरी का काम करता था। 11 जनवरी 2018 को जब वह मजदूरी करके वापस अपने घर आया तो उसने बेटी को अपने छोटे भाई को खाना खिलाने के लिए बाहर भेजा और खुद झोपड़ी में आराम करने लगा।
इसी बात का फायदा उठाकर दोषी उसे अपने साथ अपनी झुग्गी में ले गया। यहां पर दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अपने गमछे के साथ गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया।
अदालत में मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में लगभग 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।