नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/धर्मशाला
जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। दोषी की पहचान मनीष कुमार (25) के रूप में हुई है।
बता दें मामला मार्च, 2021 का है। जब पीड़िता की माता ने देहरा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि शाम के समय जब पीड़िता दुकान में कुछ सामान लाने गई थी तो आरोपी मनीष कुमार ने उसे दुकान के बाहर से ही बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गया। स्थानीय दुकानदारों के शोर मचाने पर पीड़िता की माता भी घर से बाहर आई। उसने देखा कि उसकी बेटी को आरोपी कॉलोनी की तरफ ले जा रहा है।
जिसके बाद पीड़िता की मां और उसके पिता ने अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर पीड़िता की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद परिजनों ने देहरा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरु की और अगले दिन पीड़िता को देहरा बस स्टैंड से बरामद किया। जिसके बाद पीड़िता ने बताया कि जालंधर से वापस आते समय आरोपी ने पीड़िता के साथ गाड़ी में ही दुष्कर्म किया।
साथ ही उसे धमकी दी कि वह किसी को कुछ न बताए। इसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एवं विशेष सरकारी वकील राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में कुल 28 गवाहों को पेश किया गया। जिसके बाद दोष साबित होने अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।