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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले दोषी को 7 साल कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 13 Mar 2024 • 1 Min Read

HNN/ऊना

जिला ऊना में स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सात साल के कारावास सहित 20 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान गोपाल सिंह पाला के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2021 में महिला ने दोषी के खिलाफ उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।

उन्होंने बताया कि अदालत में लगभग 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 354, एससी एसटी एक्ट की धारा 10 और पोक्सो एक्ट के तहत उक्त सज़ा सुनाई।