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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

By PARUL Published: 1 Mar 2024, 11:01 AM | Updated: 1 Mar 2024, 11:01 AM 1 min read

HNN/शिमला

राजधानी शिमला में पोक्सो के विशेष जज अमित मंडयाल की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 2 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान सुभाष चंद के रूप में हुई है। बता दें सुभाष चंद रिश्ते में पीड़िता का नाना लगता था। मामला 3 दिसंबर 2021 का है। जब बच्ची स्कूल जा रही थी।

इसी दौरान उसके नाना सुभाष ने उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर मार डालने की धमकी दी। जिसके बाद वह 12 दिसंबर को फिर से आरोपी बच्ची को घर से ले गया और दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद जब पीड़िता की मां उसको चेकअप के लिए अस्पताल ले गई तो पता चला कि वह 6 महीने से गर्भवती है। जिसके बाद उन्होंने दोषी सुभाष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को अदालत में पक्ष किया। अदालत में मामले की पैरवी संगीता जस्टा और उप जिला न्यायवादी ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों को पेश किया। जिसके बाद अदालत ने सभी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।