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निर्वाचक नामावलियां से संबंधित दावे व आक्षेप इस दिन तक किए जा सकते हैं प्रस्तुत….

PARUL • 19 Sep 2023 • 1 Min Read

HNN/ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है। जोकि संबंधित ग्राम पंचायतों/समितियों और जिला परिषदों के कार्यालयों में 19 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु यदि कोई दावा या किसी नाम को सम्मिलित किए जाने से संबंधी कोई आक्षेप हो या प्रविष्टि में किन्ही विशिष्टियों के संबंध में कोई आक्षेप हो, तो उसे समुचित प्रारूप 2, 3 व 4 में 25 सितंबर तक पुनरीक्षण को प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेप व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेज सकते हैं। इसके अलावा पुन:निरीक्षण अधिकारी के निर्णय से अंसतुष्ट व्यक्ति पांच दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी ऊना के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों व आक्षेपों की सुनवाई हेतु बीडीओ प्राधिकृत
उपायुक्त राघव शर्मा ने हमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त विकास खंड अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के संबंध में दावों और आक्षेपों की सुनवाई हेतु पुन:निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया है।