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पांवटा साहिब अदालत ने दोषी को 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में सुनाई 5 साल कैद

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 12 सितंबर 2025 at 8:15 pm

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पांवटा साहिब की अदालत ने 2016 में 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए 5 साल का साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

नाहन/पांवटा साहिब

अदालत का फैसला
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत 5 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने तथा धारा 325 के तहत 6 महीने कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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मामले की पृष्ठभूमि
16 अप्रैल 2016 को गुरदीप सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज हुआ था। शादी समारोह के दौरान आरोपी ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर जाग्गो निकाल रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 11 लोग घायल हो गए।

जांच और सुनवाई
मामले की जांच एएसआई गुरमेल सिंह ने की और 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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