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पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को 4-4 साल कठोर कारावास और 25-25 हजार जुर्माना

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नाहन

216 नशीले कैप्सूल मिलने पर रमजान शाह और शहजाद अली को सजा, जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास

अदालत का कड़ा फैसला
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने सुनाया।

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गश्त के दौरान मिली थी प्रतिबंधित दवा
अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 अगस्त 2023 को शाम करीब 7:55 बजे एएसआई ओम प्रकाश पुलिस टीम के साथ बहराल बेरियर के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान लाल ढांक की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। तलाशी के दौरान पीछे बैठे रमजान शाह के बैग से 216 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए।

मामला दर्ज कर दर्जनों गवाह पेश किए गए
पुलिस ने मौके पर ही रमजान शाह निवासी जगतपुर, डाकघर माजरा, तहसील पांवटा साहिब और उसके साथी शहजाद अली निवासी सूरजपुर, डाकघर पुरुवाला, पांवटा साहिब के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच अधिकारी एएसआई ओम प्रकाश ने पूरी जांच के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्यों को इकट्ठा कर अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश की।

जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास
अदालत ने दोनों दोषियों को चार साल के कठोर कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते, तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

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