पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत 16 आवेदनों पर हुई चर्चा, 12 को मिली मंजूरी
हिमाचल नाऊ न्यूज़ | धर्मशाला
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. ओमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला उपयुक्त प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 से संबंधित 16 आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें से 12 मामलों को मौके पर ही अनुमोदित कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित संस्थानों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए।
डॉ. ओमेश भारती ने खंड चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों में संचालित केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।
निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए।उन्होंने सभी संबंधित केंद्रों में ‘यहां भ्रूण की लिंग जांच नहीं होती’ संबंधी बोर्ड प्रमुख और साफ दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए।
डॉ. भारती ने स्पष्ट किया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक में जिला अटॉर्नी एन.एस. चौहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. सूद, डॉ. मनीषा, एसएमओ डॉ. सुनील भट्ट सहित गैर सरकारी सदस्य सुनीता, नीलम कुमारी और इंदू कुमारी उपस्थित रहे।