प्रतिबंध / ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध जनसुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर ऊना जिला प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं।
ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक
ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
- किसी भी संस्था या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने के लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
- बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध
वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पटाखों के प्रयोग, बिक्री और विस्फोट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की आवाज से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे अफवाहें और घबराहट फैल सकती हैं।
- इसलिए किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
- आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।