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फर्जी कृषक प्रमाण पत्र केस : पटवारी को नोटिस, जमीन की म्यूटेशन रोकी

PARUL • 16 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/कंगड़ा

कंगड़ा जिले में एक गैर-हिमाचली द्वारा फर्जी कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। इस संबंध में संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है और फर्जी कृषक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। भूमि की म्यूटेशन को भी रोक दिया गया है।

मामले की जांच एसडीएम पालमपुर नेत्रा मैती कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में धोखाधड़ी पाई जाती है तो पटवारी और गैर-हिमाचली दानिश के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। लैंड रिफॉर्म एंड टैनेंसी एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत कोताही के मामले को उपायुक्त को भेजा जाएगा।

मामला 16 अप्रैल 2024 को नायब तहसीलदार भवारना द्वारा पंजीकृत किए गए एक सेल डीड से संबंधित है, जिसमें दानिश को अनवर के पुत्र के रूप में कृषक प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है। अनवर ने इस मामले की शिकायत की है कि उसकी दो बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, और उसके कृषक प्रमाण पत्र का दुरुपयोग कर जमीन खरीदी गई है।