बिना अनुमति खुदाई पर अब ऊना नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से पाबंदी
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
ऊना नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति की जा रही खुदाई और उत्खनन पर प्रशासन ने सख्त रोक लगा दी है। अब किसी भी विभाग, ठेकेदार या व्यक्ति को खुदाई से पहले कॉल बिफोर यू डिग नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
अनधिकृत खुदाई पर कड़ी कार्रवाई
कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि अनियमित खुदाई के कारण जलापूर्ति, सीवरेज, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर और अन्य सेवाएं बार-बार प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अनुमति लेना अनिवार्य
नगर निगम आयुक्त से पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी खुदाई, बोरिंग या उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा। कॉल बिफोर यू डिग निर्देशों के तहत हर गतिविधि की पूर्व जानकारी निगम कार्यालय को देनी होगी।
सुरक्षा और जनहित प्राथमिकता पर
एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, संयुक्त आयुक्त और निगम अधिकारी आदेशों की सख्ती से निगरानी करेंगे। प्रशासन ने जनता और विभागों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं में बाधा न आए।