ऊना/वीरेंद्र बन्याल
डीसी जतिन लाल ने जारी किए आदेश, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
भारी बारिश के चलते भदसाली से पंजाब/हिमाचल बॉर्डर तक एनएच-503ए पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ब्रिज प्रोटेक्शन वर्क के क्षतिग्रस्त होने और सड़क धंसने के कारण यह मार्ग भारी वाहनों के लिए खतरनाक हो गया है।
भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
डीसी ऊना जतिन लाल ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी कर भारी वाहनों (10 या अधिक पहियों वाले वाहन और भारी निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रक) की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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शर्तें और दिशा-निर्देश
- आदेश की जानकारी सभी वाहनों और आम जनता को लाउडस्पीकर व सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी।
- रोड पर नोटिस बोर्ड लगाकर इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।
- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
प्रशासन का संदेश
डीसी ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और सड़क की बहाली को देखते हुए उठाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
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