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मतगणना के दिन जिला में धारा-144 के अंतर्गत हथियार लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

SAPNA THAKUR • 6 Dec 2022 • 1 Min Read

HNN/ नाहन

विधानसभा चुनाव-2022 की आगामी 8 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने जिला सिरमौर में किसी भी भाग में अस्त्र-शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला में 8 दिसम्बर 2022 को प्रातः 4 बजे से लेकर 9 दिसम्बर 2022 प्रातः 8 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।

यह आदेश धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गए हैं। आदेश में कहा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने हि.प्र. विधानसभा चुनाव-2022 की 8 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की सूची जारी कर दी है। जिला सिरमौर के समस्त विधानसभा रिटर्निंग कार्यालय मुख्यालयों में कानून व व्यवस्था को बनाए रखने तथा मतगणना कार्य के शांतिपूर्ण निष्पादन के लिये अस्त्र व शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।