मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशित, 17 अक्तूबर तक किए जा सकते हैं दावे और आक्षेप: उपायुक्त ऊना

ऊना में पंचायत चुनावों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रारूप जारी कर दिया गया है। अब नागरिक 17 अक्तूबर तक अपने नाम जोड़ने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

ग्राम पंचायतों और समितियों में उपलब्ध रहेगा प्रारूप
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत तैयार की गई निर्वाचक नामावली 6 अक्तूबर से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद कार्यालयों में निरीक्षण के लिए रखी गई है।

आवेदन 8 से 17 अक्तूबर तक किए जा सकेंगे
उपायुक्त ने कहा कि नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संख्या 2, 3 या 4 में आवेदन 8 से 17 अक्तूबर तक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष किए जा सकते हैं। प्राप्त दावे और आपत्तियों पर निर्णय 27 अक्तूबर तक किया जाएगा।

अपीलों का निपटारा 10 नवम्बर तक
इन निर्णयों के विरुद्ध अपील 3 नवम्बर तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है, जिनका निपटारा 10 नवम्बर तक कर दिया जाएगा। इसके बाद 13 नवम्बर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

सटीकता सुनिश्चित करने की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और यदि किसी प्रकार की गलती हो तो निर्धारित समयावधि में सुधार हेतु दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और अद्यतन बनाया जा सके।