मनरेगा में 50 दिन काम करने वाले परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे
प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के निर्धारण से जुड़े दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 50 दिन काम किया हो।
शिमला
बीपीएल निर्धारण के नियमों में किया गया संशोधन
ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार 4 फरवरी 2026 को जारी बीपीएल दिशानिर्देशों के पैरा 1(क)(4) में संशोधन किया गया है।
मनरेगा में 50 दिन कार्य करने वाले परिवार होंगे पात्र
संशोधित प्रावधान के तहत अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया हो। इससे पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
12 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रथम से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
15 मार्च तक प्रकाशित होगी पांचवें चरण की सूची
प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिसूचना के अनुसार 15 मार्च तक खंड स्तरीय समिति पंचायतवार पात्र परिवारों को अधिसूचित करते हुए बीपीएल परिवारों की पांचवें चरण की सूची प्रकाशित करेगी।
पहले किए गए निर्णय रहेंगे यथावत
प्रथम से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई कार्यवाही, तैयार सूचियां और लिए गए निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे यथावत लागू रहेंगे।