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मारपीट के दोषियों को एक वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 30 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/किन्नौर

जिला किन्नौर में न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरू राम ठाकुर की अदालत ने मारपीट के दोषियों को एक वर्ष के कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें तीन माह के साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।

बता दें मामला 17 फरवरी, 2016 का है। जब धर्मसागर निवासी पांगी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में रिकांगपिओ से पांगी जा रहा था। इस दौरान तेलंगी फार्म के पास एक गाड़ी (एचपी 25-ए, 1188) के चालक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लगा दी।

तभी गाड़ी से चार व्यक्ति उतरकर उन्हें गालियां देने लगे और उनके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं उन्होंने राधा रमण को लोहे की रॉड से भी मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई। जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाना रिकांगपिओ में चारों व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू की। इस मामले में ट्रायल के दौरान अदालत में आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।