मैड़ी में 24 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू रहेंगे। जिलाधीश ऊना ने धारा 163 के तहत आग्नेय अस्त्र और ध्वनि उपकरणों पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
ऊना
धारा 163 के तहत आदेश जारी
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ऊना, 21 फरवरी। उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 24 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ऊना जतिन लाल ने जिला ऊना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
ध्वनि प्रदूषण और शोर उपकरणों पर रोक
जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले क्षेत्र में ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे अन्य शोर-शराबा करने वाले उपकरण इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा।
श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए विशेष प्रबंध
बाबा बड़भाग सिंह की प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं को मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर जाने की व्यवस्था करेंगे और लंगर से वापिस आने वाले श्रद्धालु पिछले दरवाजें से बाहर जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की कोई क्रॉस मूवमेंट न हो।
प्रवेश और निकास मार्ग निर्धारित
जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के नजदीक प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट न हो।
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