रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा
HNN/राजगढ़
जिल सिरमौर में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ रवि शर्मा की अदालत ने रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान अनिल शर्मा उर्फ संजू पुत्र मस्तराम और अजय शर्मा उर्फ सोनू पुत्र जगतराम शर्मा निवासी गांव हियूण, करगाणू के रूप में हुई है। बता दें मामला 31 मार्च 2013 का है। जब मोहम्मद शहनशाह पुत्र अब्बास अली गांव महेश्वरी, जिला बिजनौर अपने क्वार्टर जा रहा था।
इसी दौरान मकान मालिक का बेटा अनिल शर्मा और अजय शर्मा ने उसका रास्ता रोका। इतना ही नहीं दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की और उसे तुरंत ही कमरे को खाली करने को कहा। जिसके बाद एक अप्रैल 2013 पीड़ित मोहम्मद शहनशाह ने पुलिस थाना पच्छाद में दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मामले में कुल चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और अनिल शर्मा व अजय शर्मा को एक महीने के साधारण कारावास, धारा 323 में तीन महीने के कठोर कारावास और धारा 324 में छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।