HNN/ बिलासपुर
जिला बिलासपुर के दंडाधिकारी डॉ. निधि पटेल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क निर्माण कार्य के चलते लोहट-डोमैहर से घुमारवीं लिंक रोड वाहनों की आवाजाही के लिए 20 अप्रैल 2023 से 20 मई,2023 तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान स्थानीय लोग यातायात के लिए लदरौर की तरफ से भराड़ी लोहट से रोहाल खडड और दधोल की तरफ से रोहाल खडड पुल से लोहाट भराड़ी के लिए वैकल्पिक सड़क का प्रयोग कर सकेगें।

