HNN/ श्री रेणुका जी
22 नवम्बर से 27 नवम्बर 2023 तक आयोजित किये जा रहे अंतराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने यहां जारी एक आदेश में कहा गया है कि मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के दायें हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ तथा ददाहू से नाहन की ओर मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेंगी तथा उपरोक्त क्षेत्रों में मांस व मछली की बिक्री पर कथित मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
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इसके अतिरिक्त, मेले के दौरान गिरि नदी पर बने पुराने हैलीपैड के नीचे की तरफ 70 मीटर तक मांस मछली इत्यादि की बिक्री के लिए स्थान अस्थाई रूप से चिन्हित किया जाता है।
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