सिरमौर में इस पंचायत के प्रधान को आज इसलिए कर दिया गया सस्पेंड…….

SUSPEND-1.jpg

गलत भरी थी जानकारी, 2021 में की गई थी शिकायत

HNN/पांवटा साहिब

जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब की पिपलीवाला पंचायत में प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने और सही तथ्य छिपाए के कारण पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से बर्खास्त किया गया। वहीं पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद ने जनवरी 2023 को उपायुक्त सिरमौर को शिकायत दी थी कि जनवरी 2021 में पंचायती राज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचनाएं छिपाई थी। शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी।

जिला पंचायत अधिकारी की जांच के दौरान इस बाद का खुलासा हुआ कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाईं थी। इसे लेकर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

जिसके बाद उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत उक्त पंचायत प्रधान को तत्काल प्रभाव से पद से निष्कासित कर दिया है। साथ ही पंचायत की चल व अचल संपत्ति को सचिव के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि मोहम्मद सफी को आगामी 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर विक्रम ठाकुर ने पिपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को निष्कासित करने की पुष्टि की है।