हत्या से जुड़े 2 मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा, जुर्माना भी लगाया
HNN/शिमला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने हत्या से जुड़े 2 मामलों में दोषी को आजीवन कारावास सहित 30 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत ने जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 6 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान शुभम (28) पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी गांव करछारी डाकघर शरौंथा तहसील रोहड़ू जिला शिमला के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 15 अगस्त 2017 को मामले में दोषी ठहराए गए शुभम कुमार ने पहले नेपाली मूल के निवासी खोखिंदर पुन की शरौंथा गांव के समीप दराट से काटकर हत्या कर दी। इसके कुछ घंटे बाद आरोपी ने करछारी के समीप टाहलोटी में जोबनू राम को भी उसी दराट से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में आरोपी के खिलाफ हत्या के दो मामलों की अलग-अलग मामले दर्ज किए। मामले की छानबीन पुलिस चौकी टिक्कर और पुलिस थाना रोहड़ू के एएसआई भागीरथ और हवलदार आशीष ने की। जांच पूरी होने के बाद इस संबंध में अदालत में चालान पेश किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष ने दोनों अभियोगों में 38 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप की अगुवाई में जिला शिमला के अभियोजन विभाग के अभियोजकों की तरफ से की गई।