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हिमाचल उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ मानहानि मामला रद्द किया

PARUL 7 Oct 2024 Edited 7 Oct 1 min read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला रद्द कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धर्माणी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले से संबंधित तमाम कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कथित मामला मानहानि के अपराध के दायरे से बाहर है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले में कार्यवाही को आगे जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

शिकायतकर्त्ता ने प्रार्थी धर्माणी व प्रतिवादी सूरम सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 120-बी और 34 के तहत निजी आपराधिक शिकायत दायर की थी। प्रार्थी धर्माणी उस समय मुख्य संसदीय सचिव के रूप में कार्यरत थे।