चंबा, 27 फरवरी 2025।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा, एकल और दिव्यांग महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की है। इस योजना के तहत, प्रदेश सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पात्र महिलाओं को आवास आवंटित करेगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
✔ आयु: 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
✔ कार्य अनुभव: पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या अन्य निर्माण कार्य में काम किया हो।
✔ वार्षिक आय: 2,50,000 रुपये से कम हो।
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क जानकारी
✔ पंजीकरण के लिए महिलाएं हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड कार्यालय हरदासपुरा, जिला चंबा में आवेदन कर सकती हैं।
✔ अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में स्वयं आएं या दूरभाष नंबर 01899-294050 पर संपर्क करें।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
योजना का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्थायी आवास सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





