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हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक

By PARUL Published: 2 Mar 2024, 10:49 AM | Updated: 2 Mar 2024, 11:00 AM 1 min read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की।

अधिसूचना के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।  सरकार ने अदालत से मामले में और समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

बता दें कि वन विभाग ने वन मित्रों के 2,061 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए लेकर प्रदेश भर से करीब 70 हजार आवेदन आए हैं। ग्राउंड टेस्ट पास करने बाद इंटरव्यू के आधार पर तैनाती होगी। इंटरव्यू के 10 अंक तय किए गए हैं।

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