Himachalnow / नाहन
गेहूं की फसल के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ की फसल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए 15 दिसंबर तक गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवाने का अंतिम मौका है। कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि इस योजना के तहत गेहूं की फसल के लिए 72 रुपये प्रति बीघा और जौ की फसल के लिए 60 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। बीमित राशि के तहत गेहूं की फसल के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और जौ की फसल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलेगा।
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बीमा करवाने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
किसान अपनी फसलों का बीमा लोकमित्र केंद्र, ऑनलाइन पोर्टल, या नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से करवा सकते हैं। बीमा के लिए किसानों को बैंक पासबुक, जमाबंदी, बिजाई प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। ऋणी किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक है, और उन्हें अपनी बैंक शाखा को सूचित करना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं।
किसानों के लिए योजना क्यों है जरूरी?
कृषि उपनिदेशक ने कहा कि यह योजना रबी मौसम में मुख्य फसलों गेहूं और जौ को प्राकृतिक आपदाओं और नुकसान से बचाने के लिए है। यह किसानों को फसल नुकसान के बाद रोजी-रोटी के संकट से उबरने में मदद करेगी। इसके लिए एआईसी कंपनी द्वारा बीमा प्रक्रिया चलाई जा रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र या विषय विशेषज्ञों से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए किसान राहुल चौहान, जिला प्रबंधक, कृषि विभाग के मोबाइल नंबर 98166-40065 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे समय पर बीमा करवाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें और नुकसान से बचें।
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