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15 मार्च तक निजी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण व नई मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन | 21 फ़रवरी 2026 at 4:44 pm

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शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सिरमौर जिले के निजी विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता हेतु 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना मान्यता पत्र के संचालित विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नाहन

ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे आवेदन स्वीकार

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उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण तथा वर्ष 2026-31 तक नई मान्यता के आवेदन केवल निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को अपने आवेदन 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी प्रक्रिया

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा हिमाचल प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यालय निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ को आवेदन ऑनलाइन भेजेंगे, जबकि प्राथमिक से आठवीं एवं छठी से आठवीं तक के विद्यालय अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

त्रुटि होने पर ऑनलाइन ही होगा संशोधन

ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे संशोधन हेतु ऑनलाइन वापस भेजा जाएगा। त्रुटि सुधार के पश्चात विद्यालय पुनः आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।

सही पाए गए आवेदनों को ऑनलाइन माध्यम से ही मान्यता पत्र एवं नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे।

बिना मान्यता प्रवेश पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके पास विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता अथवा नवीनीकरण पत्र के विद्यालय संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित हैं शुल्क दरें

प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक नई मान्यता या स्तर उन्नयन के लिए 5,000 रुपये, पहली से आठवीं तक नई मान्यता के लिए 10,000 रुपये तथा पहली से आठवीं तक मान्यता नवीनीकरण हेतु 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है।

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