अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता बदलेगी, मनरेगा की शर्त हटाकर आय सीमा 75 हजार करने की घोषणा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना की पात्रता में बदलाव की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की अनिवार्य शर्त हटाई जाएगी। परिवार की वार्षिक आय सीमा भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जाएगी।
मंडी/बल्ह
मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र स्थित कंसा चौक में आयोजित जनसभा के दौरान योजना से संबंधित यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए मनरेगा में एक दिन काम करने की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। इस बदलाव के बाद योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित परिवारों पर मनरेगा में एक दिन कार्य करने की शर्त लागू नहीं रहेगी।
पात्रता के लिए बढ़ेगी आय सीमा
अपना परिवार सुखी परिवार योजना के दायरे में बदलाव करते हुए परिवार की निर्धारित आय सीमा भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में पात्रता के लिए आय सीमा 50 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
दूध खरीद मूल्य का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने जनसभा में महिलाओं, कर्मचारियों, पेंशनरों, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय दूध 32 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाता था, जबकि वर्तमान सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर किया है। उन्होंने आने वाले समय में दूध का मूल्य और बढ़ाने की बात भी कही।