अटल टनल में ओवरस्पीड और गलत ओवरटेकिंग पर यूपी पर्यटक का ₹3500 चालान, मनाली पुलिस की कार्रवाई
Himachalnow / मनाली
अटल टनल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश के एक पर्यटक पर 3500 रुपये का चालान किया गया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर मनाली पुलिस द्वारा की गई, जिसमें वाहन को गलत लेन से ओवरटेक करते हुए देखा गया।
मनाली
वीडियो के आधार पर कार्रवाई
मनाली पुलिस ने अटल टनल के भीतर यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में एक वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में एक कार को टनल के भीतर गलत लेन का उपयोग करते हुए अन्य वाहनों को ओवरटेक करते देखा गया। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने संबंधित वाहन की पहचान की और नियमानुसार चालान की प्रक्रिया पूरी की।
वाहन और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी
जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन उत्तर प्रदेश नंबर (UP-81-DZ-6835) का है, जो अलीगढ़ निवासी अक्षय कुमार के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि की गई कि वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर चलाया जा रहा था और टनल के भीतर ओवरटेकिंग की गई, जिसके बाद 3500 रुपये का चालान किया गया।
टनल में लागू यातायात नियम
मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने जानकारी दी कि अटल टनल में सुरक्षा कारणों से कुछ गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है। टनल के भीतर वाहन रोकना, ओवरटेक करना, सनरूफ से बाहर निकलना और निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना अनुमति नहीं है। इन नियमों का पालन सभी चालकों के लिए अनिवार्य है ताकि यातायात संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे।
निगरानी और जागरूकता व्यवस्था
टनल क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और विभिन्न स्थानों पर गति सीमा व अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित संकेतक लगाए गए हैं। साउथ पोर्टल पर तैनात पुलिस कर्मी भी पर्यटकों को नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। पुलिस के अनुसार नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रखी जाएगी।