घरेलू गैस सिलेंडर / बिलासपुर में नए गैस फोकल प्वाइंट के लिए पंचायतें 30 अक्तूबर तक भेजें आवेदन, सड़क की मंजूरी जरूरी
घरेलू गैस सिलेंडर / जिले के गांवों तक घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए नए फोकल प्वाइंट या विस्तार बिंदु बनाने के प्रस्ताव मांगे गए हैं। संबंधित पंचायतें प्रस्ताव विभागीय निरीक्षक के माध्यम से जिला नियंत्रक कार्यालय भेज सकती हैं। प्रस्ताव के साथ संबंधित सड़क मार्ग का लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत होना और रोड पास प्रमाणपत्र संलग्न करना जरूरी है। आवेदन और दस्तावेज 30 अक्तूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं।
बिलासपुर
पंचायत प्रस्ताव के साथ लोक निर्माण विभाग का रोड पास प्रमाणपत्र देना अनिवार्य
पंचायत प्रस्ताव विभागीय निरीक्षक के माध्यम से भेजें
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि गांवों तक घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए फोकल प्वाइंट या विस्तार बिंदु बनाए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पंचायतों को प्रस्ताव पारित कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विभाग को भेजना होगा। प्रस्ताव जिला नियंत्रक कार्यालय तक संबंधित विभागीय निरीक्षक के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है।
सड़क की मंजूरी और प्रमाणपत्र जरूरी
जिले में नए सड़क मार्ग बनने से कई गांव सड़क सुविधा से जुड़े हैं। ऐसे गांवों में गैस आपूर्ति शुरू करने के लिए पंचायत प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण देना होगा कि जिस सड़क से सिलेंडर पहुंचाए जाने हैं, वह लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर से स्वीकृत है। इसके लिए विभाग द्वारा जारी रोड पास प्रमाणपत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
शीतल शर्मा ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण विभाग से स्वीकृति न मिलने पर उस मार्ग से गैस की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। संबंधित प्रस्ताव और दस्तावेज विकास खंड निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के माध्यम से या जिला नियंत्रक कार्यालय में 30 अक्तूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं।