HNN / शिमला
जिला अदालत चक्कर की विशेष न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने युवती से दुराचार की कोशिश करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक देवेंद्र रापटा को छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 8 जुलाई 2019 का है, जब युवती कॉलेज जा रही थी तो आरोपी ने उसका रास्ता रोका और इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ भी की। युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से जा रहे एक स्थानीय युवक अजय ने युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511, 341 और 354 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद दोषी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए और विशेष अदालत शिमला के समक्ष अभियोग चलाया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम सबूतो के आधार पर दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।










