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चम्बा में चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और आवागमन पर प्रतिबंध के आदेश जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Himachalnow / चंबा

चम्बा जिला प्रशासन ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर हथियारों के प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहने की जानकारी दी है।

चम्बा

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला चम्बा की सम्पूर्ण सीमा में चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन, आवागमन और सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक समाप्ति तक लागू रहेंगे।

चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर रहेगी रोक

जारी आदेशों में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था, निष्पक्षता और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से चुनाव अवधि के दौरान आदेशों का पालन करने की अपील की है।

कुछ श्रेणियों को प्रतिबंध से दी गई छूट

प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कुछ श्रेणियों को प्रतिबंध से छूट भी प्रदान की गई है। ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, होमगार्ड कर्मियों, राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मियों के अलावा पूर्व निर्धारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एनआरएआई से संबद्ध खिलाड़ियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के लिए सीधे परिवहन कर रहे हों।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है। प्रशासन ने आमजन से चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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