चंबा नगर निकाय चुनाव को लेकर 15 मई से लागू होंगे प्रतिबंधात्मक आदेश और ड्राई डे
चंबा जिले में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 15 मई से विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने की अधिसूचना जारी की है। आदेशों के तहत चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाओं और शराब की बिक्री पर निर्धारित अवधि तक रोक रहेगी।
चंबा
15 मई शाम 3 बजे से लागू रहेंगे प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत लागू किए गए हैं।आदेशों में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानी 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
मतदान केंद्रों के आसपास भी लागू रहेंगी पाबंदियां
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।आदेशों में कहा गया है कि मतदान दिवस के दौरान विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र या उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
15 मई से लागू रहेगा ड्राई डे
जारी आदेशों के अनुसार 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर 17 मई 2026 तक मतदान और परिणाम प्रक्रिया पूरी होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेकों तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शराब, नशीले पेय पदार्थों और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण तथा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।जिला प्रशासन ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संबंधित क्षेत्रों में आदेशों के पालन को लेकर प्रशासनिक निगरानी भी रखी जाएगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।