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चंबा में पंचायत चुनाव मतदान दिवस पर 26, 28 और 30 मई को रहेगा सवेतन अवकाश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 15 May 2026 • 1 Min Read

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर मतदान दिवस पर राज्य सरकार द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। चंबा जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर यह आदेश लागू रहेगा।

चंबा

तीन चरणों के मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत प्रथम चरण के मतदान के लिए 26 मई, द्वितीय चरण के लिए 28 मई तथा तृतीय चरण के लिए 30 मई को राज्य सरकार द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू किया गया है।

सरकारी कार्यालयों और संस्थानों पर लागू होंगे आदेश

जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान वाले दिन संबंधित क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी मतदान दिवस पर बंद रखे जाएंगे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी यह आदेश लागू रहेगा। प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मतदान प्रमाण पत्र पर मिलेगी विशेष आकस्मिक छुट्टी

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत कर्मचारी यदि अपने संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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