6 जनवरी 2025 को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन
बिलासपुर, 4 जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 01-01-2025 की अहर्ता तारीख के आधार पर बिलासपुर जिले के चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 (सोमवार) को किया जाएगा। यह सूचियां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 46-झण्डूता (अ.जा.), 47-घुमारवीं, 48-बिलासपुर और 49-श्री नैना देवीजी के लिए जारी की जाएंगी।
मतदाता सूचियों में कुल पंजीकरण
अंतिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 334,835 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से:
- 168,259 पुरुष मतदाता
- 166,570 महिला मतदाता
- 06 तृतीय लिंग मतदाता
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के दौरान किए गए बदलाव
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के दौरान 3092 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से:
- 1228 पुरुष मतदाता
- 1864 महिला मतदाता
साथ ही, 1623 अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिनमें से:
- 649 पुरुष मतदाता
- 974 महिला मतदाता
इस पुनरीक्षण के दौरान 18-19 आयु वर्ग के 1713 युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल किया गया है।
अपनी नाम की पुष्टि करें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूचियों में अपने नाम की पुष्टि करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके नाम की सही प्रविष्टि हो और कोई त्रुटि न हो।
सूचियों का निरीक्षण
अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक मतदान केंद्र पर और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) के कार्यालयों में जनसाधारण के लिए नि:शुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।
सुधार और शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने, और प्रविष्टियों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी कि वे:
- फॉर्म-6 के माध्यम से नए नाम शामिल कर सकते हैं
- फॉर्म-7 के माध्यम से अपात्र मतदाताओं के नाम हटवा सकते हैं
- फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के पते में बदलाव करवा सकते हैं या शुद्धिकरण करवा सकते हैं
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र जारी करना है या उसे दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करना है, तो वह फॉर्म-8 का उपयोग कर सकता है।
सभी नागरिकों से अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची अद्यतन और त्रुटि रहित हो। यह सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आवश्यक है और इससे चुनावों में सही मतदान सुनिश्चित होगा।

