Crime / कुल्लू के सोलंगनाला में ट्रक से 1,200 बोतल अवैध शराब बरामद, चालक गिरफ्तार
Crime : मनाली पुलिस ने सोलंगनाला के समीप वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से बिना वैध परमिट के ले जाई जा रही 1,200 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक और शराब की खेप को कब्जे में लेकर चालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुल्लू
वाहन जांच के दौरान हुई बरामदगी
मनाली पुलिस की टीम 15 जुलाई को फर्स्ट स्नो गैलरी, सोलंगनाला के समीप नियमित गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एचपी-30बी-2006 नंबर के एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने चालक से वाहन में लदे सामान और उसके परिवहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई वैध परमिट या लाइसेंस उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार ट्रक की विस्तृत तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
ट्रक से 100 पेटियों में मिली 1,200 बोतल शराब
तलाशी के दौरान ट्रक से रॉयल स्टेज ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 100 पेटियां बरामद हुईं। प्रत्येक पेटी में 750 एमएल क्षमता की 12 बोतलें थीं, जिसके अनुसार कुल 1,200 बोतल शराब पाई गई। पुलिस के अनुसार इतनी मात्रा में शराब के परिवहन के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज चालक प्रस्तुत नहीं कर सका। नियमानुसार बरामद शराब के नमूने सील किए गए, जबकि शेष शराब की खेप और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।
चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने चालक की पहचान 46 वर्षीय चेत राम, पुत्र बिक्रम जीत, निवासी गांव घर्ट गाड़, डाकघर चनौन, तहसील बंजार, जिला कुल्लू के रूप में की है। आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध थाना मनाली में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) के तहत एफआईआर संख्या 102/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने ट्रक और बरामद शराब को जब्त कर मामले से जुड़े दस्तावेजों को भी जांच में शामिल किया है।
शराब की खेप के स्रोत की जांच जारी
उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) मनाली के.डी. शर्मा ने बताया कि पुलिस यह जांच कर रही है कि बरामद शराब की खेप किस स्थान से लोड की गई थी और इसे बिना वैध अनुमति किस गंतव्य तक पहुंचाया जाना था। इसके साथ ही परिवहन में शामिल अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका, दस्तावेजों की वैधता तथा शराब के स्रोत से संबंधित तथ्यों का भी सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।