मक्की और धान की फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, टमाटर के लिए 31 जुलाई तक आवेदन
जिला सोलन में पुनरोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मक्की, धान और टमाटर की फसलों का बीमा कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मक्की और धान की फसल के लिए 15 जुलाई तथा टमाटर की फसल के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
सोलन
फसल बीमा के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथियां
कृषि उप निदेशक सोलन डॉ. देव राज कश्यप ने बताया कि जिले में पुनरोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि टमाटर की फसल के लिए किसान 31 जुलाई 2026 तक बीमा करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।
ऑनलाइन और लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए किसानों को जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा बिजाई प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
बीमित राशि और प्रीमियम तय
डॉ. देव राज कश्यप ने बताया कि मक्की और धान की फसल के लिए 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन दोनों फसलों के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं टमाटर की फसल के लिए दो लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है, जिसके लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देय होगा।
इन परिस्थितियों में मिलेगा योजना का लाभ
पुनरोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि, स्थानीयकृत प्राकृतिक आपदा तथा फसल कटाई के बाद दो सप्ताह तक होने वाले निर्धारित नुकसान को योजना के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों के लिए भी यह योजना ऐच्छिक है। किसानों से अपनी फसलों का समय पर बीमा कराने की अपील की गई है, ताकि प्राकृतिक कारणों से फसल प्रभावित होने की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बीमा लाभ प्राप्त किया जा सके।
